टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की अपनी ही सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. ये याचिका उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराने को लेकर दिया गया है सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से अपने निजी आवास पर सुरक्षा की मांग की थी, जिसका आश्वासन भी केंद्र सरकार की ओर से दिलाया गया था. लेकिन केंद्र सरकार इसमें विफल रही, जिसके बाद स्वामी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि 14 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी को छह हफ्ते के अंदर अपने सरकारी बंगले को अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था.
केंद्र ने नहीं दी सुरक्षा
आज की सुनवाई के दौरान स्वामी के वकील ने तर्क दिया कि 26 अक्टूबर तक स्वामी द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के लिए सहमति के आश्वासन के बावजूद उनके निजी आवास पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई. अदालत उनकी याचिका पर अब सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी.
2016 में मिला था सरकारी आवास
बता दें कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्वामी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, उन्हें 15 जनवरी 2016 को पांच साल के लिए लुटियंस क्षेत्र में सरकारी आवास मुहैया कराया गया था. उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त हो चुका है. जिसके बाद उनका सरकारी आवास वापस मांगा गया था. जिसके पुनः आवंटन के लिए स्वामी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे. केंद्र ने उनकी उस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि आवास अन्य मंत्रियों और सांसदों को दिया जाना आवश्यक है. अदालत ने इस याचिका का निपटारा करते हुए स्वामी को छह हफ्ते के भीतर आवास को अधिकारी को सौंपने को कहा था.
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