टीएनपी डेस्क(TNP DESK):भारतीय रेलवे की ओर से अपने यात्रियों को हर संभव सुविधा देने की कोशिश की जाती है. यात्री जिस क्लास की टिकट बुक करते हैं और जितना पैसा भुगतान करते है, उसी के हिसाब से रेलवे उनको सुविधा प्रदान करती है. जहां आप अगर स्लीपर फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी का टिकट बुक करते हैं तो आपको पैर पसार कर सोने की आजादी मिलती है.

कंबल या बेडशीट चोरी करते पकड़ायें तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

 वहीं आपको रेलवे कंबल, बेडशीट, तकिया आदि भी देता है,ताकि आप अपनी नींद आराम से पूरी कर सकें, लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते है,और रेलवे की ओर से दी गई चादर कंबल आदि चोरी कर लेते हैं.जो कानून अपराध है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते है, तो आज ही ये खबर पढ़ें.

इस वजह से रेलवे ने बढ़ाई है सख्ती

एक रिपोर्ट की माने तो साल 2018 में भारतीय रेलवे के अंदर कंबल तकिये की चोरी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ था, कि रेलवे से 2 लाख तौलिया,81000 बेडशीट, और  7000 कंबल की चोरी हुई थी, जिसको रोकने के लिए रेलवे की ओर से एक नियम बनाया गया है, इस प्रावधान के अनुसार रेलवे संपत्ति अधिनियम 1996 में अगर आप पहली बार इस तरह का चोरी करते हुए पकड़े जाते है, तो आपको एक साल तक की सजा और एक 1000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, वहीं यदि आप यहीं गलती बार-बार कर रहे हैं तो आपको 5 साल की सजा और एक हजार से अधिक का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

रेलवे को हर साल होता है लाखों का नुकसान

आपको बताएं कि रेलवे को हर साल बेडशीट कंबल और तकिया चोरी होने से लाखों रुपये का नुकसान होता है.वहीं साल 2017-18 में हद हो गई थी इस साल चोरी की वजह से रेलवे में करोड़ों का नुकसान हुआ जिसको देखते हुए रेलवे ने सख्त कदम उठाए और नियम को सख्ती से लागू किया जिससे रेलवे में चोरी में कुछ सुधार आया.