रांची (RANCHI): झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि प्रथम दृष्टया पेपर लीक का आरोप बेबुनियाद है. अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार पेपर लीक की सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी. सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट से रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटाने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार करते हुए पूछा कि मामले की जांच कब तक पूरी होगी. सरकार ने कहा कि इसमें एक माह का समय लगेगा. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई सात जून को निर्धारित की है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई.
JSSC-CGL: झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा रिजल्ट जारी करने की क्यों है हड़बड़ी! कब पूरी होगी जांच
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखी है.

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