धनबाद (DHANBAD) : अगर आपको रेल से यात्रा करनी है, तो Indian Railway New Luggage Rule को पूरी तरह से जान लीजिये. अन्यथा आपको परेशानी भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. रेलवे अब स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर पोर्टेबल डिजिटल तौल मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया है. निर्धारित वजन से अधिक लेकर जाने वाले यात्रियों पर फाइन किया जा रहा है. जांच की जा रही है. यात्रियों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. यह बात अलग है कि यह रेलवे का पहले का निर्णय है.
बहुत से यात्री पहले की तरह ही चल रहे है, नतीजा है कि --
लेकिन बहुत से लोग इस निर्णय से वाकिफ नहीं है. वह पहले जैसे सामान लेकर चलते थे, आज भी चल रहे है. नतीजा हो रहा है कि उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है. जुर्माना देना पड़ रहा है, प्रवेश द्वार पर रेल कर्मियों के साथ बकझक हो जा रही है. रेलवे का दावा है कि सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह सब किया गया है. रेलवे का यह भी दावा है कि निर्धारित सामान नियम लागू होने से ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान होने वाली देरी को भी रोका जा सकता है. चलिए-हम आपको याद कराते हैं कि टिकट पर रेल यात्री कितना वजन ले जाने के लिए हकदार है.
जानिए-किस क्लास के टिकट पर कितने वजन की रहेगी छूट
एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो और एसी टू में 50 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होगी. वहीं स्लीपर और एसी थ्री में 40 किलो, जबकि जनरल में केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी. अगर यात्री इस सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराये है, तो 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है. अब रेल यात्रियों को लगेज (Indian Railway New Luggage Rule) के मामले में भी सावधान रहना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे भी यात्रियों के सामान की जांच की नई व्यवस्था लागू की है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो

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