टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी दबाव डालकर आप वैक्सीन नहीं दे सकते. लाभुकों को आवश्यक रूप से जागरूक कर के ही वैक्सीन दिया जाना चाहिए. यह अनिवार्य नहीं हो सकता. इसके लिए किसी प्रकार से दबाव नहीं डाला जा सकता है.

क्या है मामला

वैक्सीन से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई सोमवार को  सुप्रीम कोर्ट में हुई. फैसला सुनाते हुए  कोर्ट ने कहा कि किसी को भी दबाव डालकर आप वैक्सीन नहीं दे सकते.  इसके लिए महज लोगों को जागरूक किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित डाटा जारी किया जाना चाहिए ताकि देश की जनता सभी तथ्यों से अवगत हो सके. क्लिनिकल ट्रायल का डाटा सरकार को जारी करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को टीका लगाने के निर्णय पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपनाने का आदेश दिया.