धनबाद(DHANBAD): भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय संचालित प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन के लिए गठित विशेष दल के सदस्यों की बैठक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई. प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत प्राप्त 637 आवेदनों पर विचार करते हुए 432 योग्य लाभुक पाए गए थे. जिसका उपायुक्त के निर्देशानुसार पुनः 31 कृषक का रैंडम जांच की गई. जांच दल द्वारा सभी 31 कृषक के जांच सकारात्मक पाए गए. इस क्रम में योग्य 432 लाभुको को योजना के लाभ के लिए स्वीकृति प्रदान की गई. वहीं 205 अयोग्य लाभुको के आवेदन योग्य नही होने पर अस्वीकृत किए गए. मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा, डीपीएम जेएसएलपीएस शैलेश रंजन, समेत विशेष दल के सदस्य मौजूद रहे.
कुसुम योजना संबंधित कागजात, अंशदान एवं शर्ते :-
1. वैसे लामुक का चयन किया जाऐगा, जिसके खेत में ग्रीड कनेक्टीविटी की सुविधा नहीं है.
2. लाभुकों के पास चालू हालत में सिंचाई सुविधा (जल स्रोत) उपलब्ध होना चाहिए.
3. लाभुक के पास कृषि योग्य भूमि एवं अद्यतन भूमि लगान रसीद होना चाहिए.
4. लाभुको द्वारा अंशदान के रुप में प्रति सोलर पम्प 2HP (AC & DC), 3HP (AC & DC). 5HP (AC & DC) के लिए क्रमांक 5000, 7000 एवं 10000 चयन उपरांत Online निदेशक, जेडा, राँची को भुगतान करना होगा.
अधिक जानकारी जेडा के Website- www.jreda.com से प्राप्त कर सकते है.
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक/महिला कृषक /Microdrip Irrigation (Drip Irrigation) से लाभान्वित कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.
6. P.M कुसुम योजना अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
7. चयन प्रक्रिया में कोई भी विवाद होने पर अंतिम निर्णय जिला स्तरीय चयन कमिटि का होगा.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो

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