टीएनपी डेस्क - जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई. यह 56 वीं बैठक थी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी दी और यह उम्मीद जताई कि इन निर्णय से आम आदमी और बिजनेस करने वालों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने और आम लोगों को राहत मिले,इसके लिए यह निर्णय लिया गया है.
जानिए किन चीजों पर जीरो जीएसटी लगाया गया है
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कई सामग्रियों में टैक्स स्लैब का बदलाव किया गया है. बहुत सारे सामान में शून्य टैक्स कर दिया गया है. यूएचटी, दूध, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड रोटी, पराठा को अब जीरो जीएसटी स्लैब की श्रेणी में रख दिया गया है यानी इन सब चीजों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए जीरो कर दिया गया है.
शिक्षा से जुड़े सामान नोटबुक, कटर, रबर और पेंसिल पर भी 12 फीसदी जीएसटी खत्म कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है.
इसके अलावा जानिए 5% जीएसटी स्लैब वाले सामान को
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की बैठक में बताया कि आम लोग की सुविधा का ध्यान रखते हुए बड़ी राहत दी गई है. शैंपू,साबुन, तेल समेत प्रतिदिन घरों में उपयोग होने वाले सामान को अब 5% जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया गया है. इसके अलावा नमकीन, पास्ता, नूडल्स, कॉफी पर भी टैक्स कम करते हुए 5% किया गया है. थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को भी 18% से काम करते हुए 5% के स्लैब में शामिल कर लिया गया है. भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फ़ीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. 2500 रुपए से कम वाली जूते पर भी 5% ही टैक्स लागू होगा.
कार और बाइक से लेकर सीमेंट तक सस्ता
जीएसटी स्लैब में सुधार करते हुए भारत सरकार ने 28 फ़ीसदी में शामिल सभी सामान को अब 18 फ़ीसदी के स्लैब में शामिल करने का फैसला लिया है. इसके चलते छोटी कार 350 सीसी बाइक से लेकर थ्री व्हीलर तक सस्ते हो जाएंगे. एसी और फ्रिज भी इनमें शामिल होंगे. जिन प्रोडक्ट पर 28 फ़ीसदी टैक्स लगता था अब इसकी दर 18 फीसदी हो जाएगी. सीमेंट भी सस्ता हो जाएगा.
350 सीसी की बाइक और ऑटो पार्ट्स भी सस्ते होंगे,जानिए किन सामान पर टैक्स ज्यादा लगेगा
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी जानकारी दी कि 12 और 28 फ़ीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब लागू रहेगा. इसके अलावा एक स्पेशल 40 फीसदी का स्लैब भी रखा गया है. जिसमें हानिकारक और विलासिता पूर्ण सुपर लग्जरी सामान शामिल किए गए. इनमें पान मसाला, सिगरेट गुटका, बीड़ी और अन्य प्रोडक्ट के साथ ही फ्लेवर्ड शुगर कैफिनेटेड कार्बोनेट के पदार्थ के साथ ही प्राइवेट जेट पर भी इस तरह से जीएसटी लागू होगा.
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