सीवान(SIWAN): राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.सीवान की एसीजेएम प्रथम (ACJM-I) कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया है. यह कदम अदालत में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए उठाया गया है.
2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
मामला वर्ष 2009 का है, जब दारौंदा विधानसभा उपचुनाव के दौरान लालू यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धारा 144 के बावजूद लाउडस्पीकर के जरिए जनसभा को संबोधित किया था. उस समय चुनाव आयोग की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगी हुई थी.इस घटना के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए.अदालत ने इस रवैये को गंभीरता से लिया है और अब कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है.
अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित
मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित है. अगर लालू यादव इस बार भी हाजिर नहीं होते, तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.
Recent Comments