पटना(PATNA )-बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना दिशा-निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है. बिहार में 11 चरणों में पंचायत के चुनाव हो रहे है और 24 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कारण तीन वर्षों से फील्ड में एक ही स्थान पर काम करनेवाले अधिकारियों के तबादले का निर्देश सरकार को दिया है. इनमें डीएसपी से लेकर दारोगा तक शामिल हैं.आयोग ने 15 दिनों के अंदर इस आदेश पर अमल करने को कहा है.तीन साल की गणना के लिए कट आफ डेट 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई है.इसमें एक ही जिले में तीन साल से पदस्थापित डीएसपी, थानों में पदस्थापित इंस्पेक्टर और दारोगा का तबादला करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे पुलिस अफसरों का तबादला गृह जिला को छोड़कर अन्यत्र किया जाएगा.हालाँकि इसके जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी के तबादलों पर चुनाव तक रोक लगा दी गयी है. आयोग की ओर से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को इससे संबंधित पत्र भी लिखा गया है. वैसे अधिकारी जो एक ही जगह पर 3 वर्षों से अधिक जमे हुए हैं, उनका तबादला आयोग की अनुमति से ही किया जा सकेगा.