पटना ( PATNA )पंचायत चुनाव के पहले चरण का प्रचार ख़त्म हो चूका है.पहले चरण के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में शुक्रवार 24 सितम्बर को मतदान है.पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है.मतदान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर खासा निर्देश जारी की है.चुनाव कर्मियों के लिए विशेष निर्देश जारी किया गया है.वोटरों से कोविड निर्देश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.वोट देने के समय जो मास्क नहीं पहन कर आएंगे उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है.मतदान केंद्र पर जो भी मास्क पहन कर नहीं आएंगे उन्हें प्रवेश द्वार पर  मास्क उपलब्ध करवाया जायेगा.मास्क मिलने के बाद अगर वोटर मास्क को नाक या मुँह से हटा कर रखेंगे तो प्रशाशन के द्वारा फाइन लगाया जायेगा.जुर्माना के रूप में उन्हें 50 रूपए आर्थिक दंड भरना पड़ेगा.
 
संक्रमित वोटर को अंतिम घंटे में वोट करने का दिया गया  है अनुमति
 
पंचायत चुनाव में अगर आप कोरोना संक्रमित है तो भी वोट दे सकते हैं.चुनाव आयोग ने अलग से व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.इन वोटरों के लिए टोकन व्यवस्था करने का निर्देश मिला है.कोविड संक्रमित वोटर को अंतिम घंटे में वोट करने का अनुमति दिया गया है.इन वोटरों के लिए 100  टोकन बूथ पर पहले से ही रखा रहेगा. 
बूथ पर आनेवाले सभी पॉजिटिव संक्रमितों के लिए टोकन नंबर देकर वेटिंग रूम में बैठने की जगह दी जाएगी.मतदान के आखिरी घंटे में अपने टोकन के अनुसार अपना मत डालेंगे.पॉजिटिव वोटरों के वोटिंग के दौरान सभी चुनावकर्मी PPE किट में बूथ पर मौजूद रहेंगे.हर बूथ पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गयी है.सभी वोटरों के शरीर का तापमान अधिक होने से वोटरों को मतदान के आखिरी घंटों में मतदान करने का मौका दिया जाएगा.

रिपोर्ट : रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो )