अगर सुबह की हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ पाए हैं न्यूज पेपर, तो एक नजर में पढ़िए खास खबरें. शनिवार, दिनांक 12 मार्च 2022 को संथाल परगना के कुछ प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस इस प्रकार हैं-
दुमका जिला
घर में लगी आग, हजारों की सम्पत्ति जलकर राख : मसलिया अंचल क्षेत्र के हाड़ोरायडीह गांव में शुक्रवार दोपहर को अचानक आग लगने से करीब चालिस हजार की सम्पत्ति जल कर रख हो गयी. विदित हो कि आगलगी घटना के वक्त घर के मालिक धुमा सोरेन घर में नहीं था. वह अपनी पत्नी सुराजमुनि हेम्ब्रम को लेकर सुबह ही निजी काम से दुमका गया था. घटना मकान मालिक घर में नहीं रहने के वक्त हुआ. अचानक धुमा सोरेन के घर से धुआं व आग देख आस पास के लोगों ने हल्ला करना शुरू किया. हल्ला सुनकर पूरे टोले के लोग जुट गए. स्थानीय लोगों की मदद से कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका. इसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से अग्निशमन की गाड़ी पहुंचने के बाद पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया जा सका. (हिंदुस्तान)
जमीन विवाद को लेकर गोतिया में हुए मारपीट में घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत : सरैयाहाट बरहेट गांव में जमीन विवाद को लेकर गोतिया में हुए मारपीट में घायल एक 55 वर्षीय व्यक्ति जगरनाथ यादव का देवघर में इलाज के दौरान मौत हो गयी.यह घटना 5 मार्च को हुई थी. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि गोतिया कीर्तन यादव से पूर्व में जमीन की मापी कर हिस्सा हो गया था. जिसमें एक हिस्से में पेड़ था, जिसकी कटाई को लेकर कहासुनी हो गई. इसी बीच उक्त अभियुक्त कीर्तन यादव, नकुल यादव व धुनसू यादव ने सावल, कुल्हाड़ी व लाठी से हमला बोल दिया. जान मारने की नियत से जगरनाथ यादव के पेट में सावल घुसा दिया, जिससे उसे अन्दरूनी चोट लगी और बेहोश कर गिर पड़ा था. इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गयी. (हिंदुस्तान)
बैंक कर्मी बन 14 लाख की ठगी करने के आरोप में एक दोषी को 6 साल की सजा,10 हजार रुपए का जुर्माना : जालसाजी और धोखाधड़ी के अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए छह साल का सश्रम कारावास और जुर्माना किया है. सजा शुक्रवार न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी ऋत्विका सिंह की न्यायालय ने सुनाया.
देवघर जिला
श्रावणी मेला से पूर्व अतंर्राज्यीय बस पड़ाव होगा पूर्ण : नगर निगम कार्यालय के सभागार में नगर आयुक्त सह प्रशासक शैलेन्द्र कुमार लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जुडको के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ की गयी. इस दौरान सेप्टेज प्रबंधन योजना के कार्य में प्रगति असंतोषजनक रहने के कारण नाराजगी प्रकट की गयी. (हिंदुस्तान)
कार ने मारी टोटो में टक्कर, पति-पत्नी जख्मी : जसीडीह-देवघर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार देर शाम चांदपुर गांव के समीप कार व टोटो वाहन की टक्कर में पति-पत्नी घायल हो गये हैं. घायलों को उपचार के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है. जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप मालिक शंकर पासवान व उनकी पत्नी सुभाष चौक पर टोटो पर सवार होकर जसीडीह आ रहे थे. उसी क्रम में चांदपुर के समीप टोटो में कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गये. (हिंदुस्तान)
गोड्डा जिला
बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल : सुंदर पहाड़ी थाना में एक लड़की के परिजन ने आवेदन देकर गांव के ही राजेश सोरेन के ऊपर उनकी लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. हालांकि गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. घर के अंदर बने तहखाने में आरोपी छुप गया था.थाना प्रभारी प्रवीण मोदी ने बताया कि लड़की का मेडिकल कराकर युवक को जेल भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है. (हिंदुस्तान)
देबू तुरी की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में महागामा एससी मोर्चा ने हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन : महागामा प्रखंड क्षेत्र के सरदार भगत सिंह चौक पर भाजपा एससी मोर्चा महागामा मंडल अध्यक्ष श्याम रविदास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं सभी एससी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो ,का नारा देकर विरोध प्रदर्शन किया गया. वही कार्यक्रम को संबोधित करते एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम रविदास ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी के निर्देशानुसार झारखंड के सभी जिलो में देबू तुरी के हक और न्याय एवं झारखंड के अत्याचारी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया. (हिंदुस्तान)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास : विशेष न्यायाधीश पोक्सो जनार्दन सिंह की अदालत में 12 वर्षीय नाबालिक के साथ बलात्कार करने के दोषी निक्कू दुमस हंसदा को आईपीसी की धारा 376 एबी और 6 एक्ट के तहत आजीवन कारावास की और 1 लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 2 वर्ष के अतिरिक्त का सश्रम कारावास की सजा दी गई है। केस के विशेष लोक अभियोजक सह प्रभारी लोक अभियोजक प्रदीप कुमार हैं. (हिंदुस्तान)
Recent Comments