धनबाद(DHANBAD)-भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकांड में  सोमवार को ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश एवं उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों को 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की भी सजा मिली है. अभियोजन पक्ष के अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला बताते हुए फांसी की सजा की मांग की. जबकि  बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरमी बरतने की प्रार्थना अदालत से की.  

रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है मामला 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अदालत आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है. इस मामले के दो आरोपी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास एवं बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे जबकि एक आरोपी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो का बंधपत्र पिछली  तिथि को ही अदालत द्वारा खारिज कर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है. अदालत ने तीनों आरोपियों को षड्यंत्र रच कर 19 अगस्त 2020 को सतीश सिंह की हत्या कर देने के आरोप में 10 मार्च को ही दोषी करार दिया था, अदालत में आज सजा की  बिंदु पर सुनवाई हुई.