रांची (RANCHI) : समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिया है कि सभी अल्ट्रासाउंड संचालित करने वाले संस्थानों की गहनता से नियमित अंतराल पर जांच करें. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिन संस्थानों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना रिन्यूअल तय सीमा के अंदर नहीं करवाया है, उन संस्थानों को अल्ट्रासाउंड लाइसेंस बिल्कुल जारी न करें. सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करें कि अल्ट्रासाउंड संचालन करने के लिए भवन का उपयोग सम्बंधित कागजात का रजिस्टर्ड लीज हो अन्यथा उनके प्रस्ताव को रद्द करें. जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान नए निबन्धन के कुल 7 प्रस्ताव , नवीकरण (रिन्यूल) के लिए 11 प्रस्ताव तथा स्थल परिवर्तन के एक प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया.
छः प्रस्तावों को दी गयी स्वीकृति
कुल छः प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.नए निबन्धन का चार प्रस्ताव, नवीकरण का एक प्रस्ताव और स्थल परिवर्तन का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.
उपायुक्त रंजन ने कहा कि अन्य प्रस्तावों में आवश्यक कागजातों की कमी को पूरा करने के उपरांत ही स्वीकृति दी जाएगीइस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला अवर निबन्धक, समेत जिला सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित थे.
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