रांची- भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने मुख्यमंत्री से 10 मई तक जवाब मांगा है. जवाब स्पष्टीकरण के रूप में मांगा गया है. आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 9 (A) के तहत स्पष्टीकरण मांगा है. कानून के का हवाला देते हुए आयोग ने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं आपके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाए.

      इस धारा के तहत विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि रांची के अनगड़ा में मुख्यमंत्री ने अपने नाम माइनिंग लीज ली है इसकी शिकायत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से की थी. राज्यपाल रमेश बैस ने इसे भारत निर्वाचन आयोग के पास प्रावधान के अनुरूप निर्णय लेने को कहा है.

भारत निर्वाचन आयोग में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी. मुख्य सचिव ने सारे मामले से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया है. उसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक अपना जवाब दे देना है. इसी माइनिंग लीज के मामले में आयोग जल्द ही फैसला लेगा. भारत निर्वाचन आयोग के इस मामले को लेकर झारखंड समेत पूरे देश को इंतजार है.