टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सोशल मीडिया पर मंगलवार शाम से चल रही अफवाहों के बीच बुधवार को झारखंड के पंचायत चुनाव पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. इस बाबत दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव जरूरी है, लिहाजा इसमें देर नहीं करायी जा सकती है.

क्या है मामला

पंचायत चुनाव में ओबीसी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने की मांग पर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने याचिका दायर की थी. 25 अप्रैल को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब विस्तृत सुनवाई के लिए चार मई की तारीख मुकर्रर की गई थी. आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी है. बता दें कि एक निजी चैनल द्वारा पुराना क्लिप जारी कर देने के बाद से सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर कई अफवाह फैली हुई थी. ताजा रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हुई.