टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड सरकार ने राज्य में फोर्थ ग्रेड पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. नई नियमावली के तहत अब इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से होगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा. साथ ही संविदा कर्मियों और दैनिक मजदूरों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर अतिरिक्त ग्रेस अंक दिए जाएंगे.
- लगातार 5 वर्ष कार्यरत रहने पर 7.5 अंक
- 10 वर्ष या अधिक सेवा पर 15 अंक
- प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 1.5 अंक, अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित
आयु सीमा में दी जाएगी राहत
आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। एक वर्ष काम करने वाले को एक वर्ष और आठ वर्ष कार्यरत कर्मियों को आठ वर्ष तक की छूट मिलेगी, हालांकि यह अधिकतम 10 वर्ष तक सीमित रहेगी. 50 वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को यह राहत नहीं मिलेगी.
दो संवर्ग बनाए गए
नई व्यवस्था के तहत सचिवालय और समाहरणालय के लिए अलग-अलग संवर्ग बनाए जाएंगे. दोनों के लिए परीक्षा समान होगी, लेकिन परिणाम मेरिट और पसंद (choice) के आधार पर जारी किया जाएगा. फोर्थ ग्रेड कर्मियों का नया नाम “मल्टी पर्पस स्टाफ” रखा गया है. इनका वेतनमान ₹5200–₹20200 और ग्रेड पे ₹1800 तय किया गया है.
अंबेडकर आवास योजना में बढ़ी सहायता राशि
कैबिनेट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 2400 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले केवल 176 घरों का था.
अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों की जमीन का रजिस्ट्रेशन में छूट
राज्य की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड द्वारा दी गई जमीन पर रजिस्ट्रेशन व मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई है. दोनों खिलाड़ियों को इस वर्ष हरमू हाउसिंग कॉलोनी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय भूमि आवंटित की थी.

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