टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को बाबरी मस्जिद से मामलों पर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने बाबरी ढांचा गिराने के सभी मामलों को बंद कर दिया है. बता दें कि ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था. दरअसल, इस केस को बंद करने का निर्णय याचिकाकर्ता और मामले में आरोपी शख्स दोनों की मौत होने के बाद लिया गया है. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी दाखिल अवमानना याचिका को भी बंद कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं हैं. साथ ही, 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अब सिर्फ नरोदा पाटिया मामला ही लंबित है. इसमें भी सुनवाई अंतिम स्टेज पर चल रही है. अदालत ने एसआईटी से इसे निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने को कहा है.
मामले जो किये गए बंद
अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया था, उससे जुड़े अवमानना के सभी मामले बंद किए गए. एसआईटी जांच के लिए लंबित सभी केस बंद किए गए. एससी ने नोट किया कि समय बीतने के साथ और 2019 के अयोध्या फैसले को देखते हुए मामला कहीं नहीं टिकता.
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