टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोएडा के सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को आखिरकर आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आसपास की बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं. दरअसल, अभी तक पूरे एरिया में धूल उड़ रहा है. जैसे ही धूल खत्म हो जायेगा फिर टीम सारी जानकारी देगी.

बता दें कि मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग और दक्षिण अफ्रीकी सहयोगी जेट डिमोलिशन ने कल ही टावर को ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली थी. वहीं, 32 मंजिला एपेक्स (100 मीटर) और 29 मंजिला सियान (97 मीटर) टॉवर में 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर तारों से जोड़ दिया गया था. मुख्य तार को फाइनल बटन से जोड़ने के बाद ब्लास्टर टीम ने ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया.

क्यों तोड़ा गया नोएडा का ट्विन टावर

दरअसल आरोप है कि इन टावरों को सरकारी शर्तों का उल्लंघन कर बनाया गया था. इसका निर्माण 2009 में हुआ था. दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे. प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार 2012 इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे. इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे. जिनमें से 248 पैसे वापस ले चुके हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था. यह 2014 की बात है. नोएडा प्राधिकरण को अदालत ने फटकार भी लगाई थी. मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ही इसे गिराने का आदेश दिया.