बोकारो (BOKARO) - अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बोकारो जिले के तेनुघाट, साड़म, होसीर, गोमिया आदि क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इन क्षेत्रों में अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के पैनल अधिवक्ता सुभाष कटरियार और मनोज कुमार चौबे के द्वारा मोबाइल वैन के साथ घर-घर घूम कर नागरिकों को संविधान द्वारा उनको प्रदत्त कानूनी सहायता, उनको पाने के तरीके, मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकार, कर्तव्य, नालसा के साथ झालसा द्वारा उनकी सहायता के लिए प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.
महिला को डायन कहना एक कानूनी अपराध
अधिवक्ता सुभाष कटरियार लोगों को डायन प्रथा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी महिला को डायन कहना कानूनी अपराध होता है. ऐसा कहने वालों को जेल जाना पड़ता है. वहीं अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने लोगों को अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारियां दी. मौके पर ग्रामीणों के बीच पर्चा का भी वितरण किया गया. उक्त आशय की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम दीपक कुमार साहु ने दी. इस दौरान लोगों ने जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ ली. इसी प्रकार अन्य प्रखंडों में भी कई सांस्कृतिक और जागरूकतापरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई गई.
रिपोर्ट : संजय कुमार, गोमिया/बोकारो
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