रांची (RANCHI) : कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा जरूर बरक़रार है. इसी कड़ी में कुछ गाइडलाइन के साथ राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा मानाने की अनुमति दे दी है. पूजा पण्डालों की साज - सज्जा में भी कटौती की गई है. मूर्तियों की साइज भी 5 फ़ीट रखने की अनुमति दी गयी है. विद्युत् सज्जा को भी आकर्षक बनाने की अनुमति दे दी गयी है. आयोजकों को सख्त निर्देश दिया गया है, प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा.
आयोजक समितियों के साथ की गयी बैठक
18 वर्ष से काम उम्रवालों का पंडाल में प्रवेश भी वर्जित रखा गया है. बीते सोमवार को रांची जिला प्रशासन की सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स को लेकर दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक आयोजित की गयी थी. जो भी आयोजन समिति प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जायेंगे, उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार और IPC की धरा 188 के तहत क़ानूनी करवाई की जाएगी. बैठक में ADM लॉ एंड आर्डर उत्कर्ष गुप्ता, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सदर एसडीओ सहित बुंडू एसडीओ शामिल थे.
दुर्गापूजा/दशहरा के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गए आदेश
- मूर्ति का आकार पांच फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
मंत्रोच्चार व पूजन कार्य के सीधा प्रसारण करने के लिए लाउडस्पीकर आदि के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है. - पूजा विशेष रूप से बनाये गये छोटे पंडालों/मंडपों में की जा सकती है.
- पूजा पंडाल/मंडप के आसपास,साज सज्जा नहीं की जायेगी.
- दुर्गा पूजा पंडाल व उसके आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं लगेगा.
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप को चारों तरफ से घेरा गया हो. आगंतुक इसमें प्रवेश,न करें, इसके लिए इसे तीन तरफ से कवर किया जायेगा.
- भक्तों को पंडाल के सामने बैरिकेड के बाहर से ही दर्शन की अनुमित होगी.
- टेप/ऑडियो/डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जाएगा.
- पंडाल बनाने के लिए किसी भी मार्ग,को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा.
- पूजा समितियों की ओर से किसी भी प्रकार का सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. लेकिन, प्रसाद की होम डिलिवरी की जा सकती है.
- पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई समारोह/कार्यक्रम नहीं होगा.
- पूजा समितियों द्वारा किसी भी तरह से आमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा.
- पंडाल में एक समय में 25 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होने चाहिए.
- सभी पूजा समितियां सुनिश्चित करेंगी कि उनके के सदस्यों/पुजारियों/स्वयंसेवकों ने कोरोना रोधी टीके का कम से कम एक डोज आवश्यक रूप से लगवा लिया लिया हो.
- पंडाल/मंडप में 18 वर्ष से नीचे के उम्रवालों को प्रवेश नहीं मिलेगा.
- विसर्जन जुलूस नहीं होगा, विसर्जन प्रशासन द्वारा चिह्नित जगहों पर होगा.
- रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा.
रिपोर्ट :रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो)
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