धनबाद (DHANBAD) : उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को की गई. बैठक में कई महत्वपूर्ण कड़ा निर्देश दिए गए. बैठक के दौरान अल्ट्रासाउंड क्लिनिको के निरीक्षण में सील किए गए केंद्रों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. साथ हीं अल्ट्रासाउंड क्लिनिको के साथ वर्कशॉप आयोजित करने, पीसी एंड पीएनडीटी अकाउंट में रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल की जमा राशि की उपयोगिता पर चर्चा की गई. इसके अलावा सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिको में सीसीटीवी लगाने, एक्ट से संबंधित प्रचार प्रसार करने एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत चर्चा समिति द्वारा की गई.
उपायुक्त ने महीने के प्रति रविवार को भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने कहा की जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीन विगत एक साल से ज्यादा से बंद पड़ी हैं, जिनका प्रयोग नही किया जा रहा है, वैसी सभी मशीनों को संबंधित संस्थान डिस्पोज करें या सिविल सर्जन कार्यालय में सरेंडर करे. साथ हीं पुरानी मशीन जो प्रयोग लायक नही है और रजिस्ट्रेशन भी फेल है, उन मशीनों को भी या तो कंपनी को वापस करें या सरेंडर करे. इस दौरान अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के चिकित्सक का एचपीआरआईडी और आभा आई डी एवं कार्यरत कर्मियों का आभा आईडी बनाने को लेकर चर्चा की गई.
डीसी ने सभी संबंधित को 15 दिन के अंदर आभा आईडी एवं एचपीआरआईडी आईडी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले क्लिनिको पर कार्रवाई करते हुए बंद करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. मौके पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर राज कुमार सिंह, डॉक्टर तबरेज आलम, डॉक्टर, नीतू सिन्हा, डॉक्टर गायत्री सिंह, नीता सिन्हा, पूजा रत्नाकर मौजूद रहे.
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