रांची (RANCHI) : राज्य में जेएसएससी सीजीएल के मामले में एक ओर सीआईडी का कहना है की पेपर लीक मामले में अब परत दर परत खुलती जा रही तो वहीं झारखंड हाईकोर्ट मामले को लेकर सख्ति से पेश आ रहा है. बीते दिनों मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है जहां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट निदेश दिए हैं. सुनवाई में कहा गया है कि सीआईडी द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्ट की कॉपियों की जांच एसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी. कोर्ट ने आगे कहा की इस संवेदनशील मुद्दे की जांच किसी डीएसपी रैंक के अधिकार से नहीं कराई जा सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर नवनियुक्त अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने कि भी बात कही है.
बताते चले की बीते दिनों उम्मीदवारों के द्वारा मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी जिसके लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है. दरअसल कोर्ट का कहना है की सीआईडी भी एक उच्च स्तरीय और विश्वसनीय जांच एजेंसी है, इसलिए जांच को जारी रहने दिया जाए. इसके अलावा भी उन अभ्यर्थियों की ओर से भी अपनी बात रखी गई थी जिनके दस्तावेज़ के सत्यापन की प्रक्रिया पुरी हो चुकी है. इस पर कोर्ट ने यह कहा है कि उन अभ्यर्थियों की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है, पर पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा. बता दें की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को निर्धारित की है.
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