रांची(RANCHI): भारत निर्वचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में सैकड़ों राजनितिक दल को सूची दिया है.इसमें झारखंड की सात और बिहार की 30 क्षेत्रीय पार्टी शामिल है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.इस कार्रवाई से पहले ही सभी राजनितिक दल को नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद आखिर में सभी को सूची से बाहर कर दिया गया.
चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/RUPPs) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास पंजीकृत होते हैं. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के बाद, किसी भी संगठन को कुछ विशेषाधिकार और फायदे मिलते हैं, जैसे कि चुनाव चिन्ह और करों में छूट शामिल है.
राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा.चुनाव प्रणाली को व्यापक और लगातार स्वच्छ बनाने की रणनीति के तहत, ECI ने देश भर में ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है, जो 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त को पूरा करने में विफल रहे हैं.
इस अभियान के पहले चरण में, ECI ने 9 अगस्त 2025 को 334 RUPPs को सूची से हटाया था.इसी क्रम में, दूसरे चरण में, ECI ने 18 सितंबर 2025 को लगातार 6 वर्षों तक ECI द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेने के आधार पर 474 RUPPs को सूची से हटाया। इस प्रकार, पिछले 2 महीनों में 808 RUPPs को सूची से हटाया जा चुका है.
इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 359 ऐसे RUPPs की पहचान की गई है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया है और चुनाव लड़े हैं लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. ये देश भर के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पार्टी अनुचित तरीके से सूची से न हट जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEOs को इन RUPPs को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद इन दलों को संबंधित CEOs द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा.
CEOs की रिपोर्ट के आधार पर, ECI किसी भी RUPP को सूची से हटाने पर अंतिम निर्णय लेता है.
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