रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने NEXGEN और MOTOGEN ऑटोमोबाइल शोरूम से होने वाली गाड़ियों की बिक्री पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की निगरानी लगाने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने ACB द्वारा सील किए गए दोनों शोरूम को अस्थायी रूप से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही आदेश दिया है कि जांच एजेंसी के दो अधिकारी लगातार शोरूम में मौजूद रहेंगे.
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले की जांच के दौरान ACB ने इन दोनों शोरूम को सील किया था. इस कार्रवाई के खिलाफ शोरूम संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि त्योहारी सीजन में गाड़ियों की बुकिंग पहले से की जा चुकी है, और शोरूम बंद रहने से ग्राहकों को असुविधा होगी तथा उनके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.
सुनवाई के दौरान ACB की ओर से इसका विरोध किया गया. एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान शोरूम में बड़े पैमाने पर अनरिकॉर्डेड नकद लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं. साथ ही, जब्त किए गए मोबाइल फोन का पासवर्ड न देने से डिजिटल सबूतों की जांच बाधित हुई है. एजेंसी ने यह भी बताया कि सह-अभियुक्त अरुण सिंह और स्निग्धा सिंह ने समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया.
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दीपावली और धनतेरस के मद्देनज़र ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2025 तक शोरूम खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, कोर्ट ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं—शोरूम में लगे CCTV कैमरे पूरी तरह चालू स्थिति में रहने चाहिए, बिक्री की पूरी प्रक्रिया पर ACB के अधिकारी नजर रखेंगे, और गाड़ियों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग बिना अदालत की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. इसके साथ ही, अदालत ने सह-अभियुक्त अरुण सिंह और स्निग्धा सिंह को जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया है.
संक्षेप में, अदालत ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शोरूम को अस्थायी रूप से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित न होने देने के लिए बिक्री पर निगरानी और कैश ट्रांजैक्शन पर सख्त रोक लगा दी है.
                            
                        
                        
                        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Recent Comments