धनबाद(DHANNBAD): धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की टीम शुक्रवार को सड़क पर उतरी.  झारखंड कोटपा  संशोधन बिल "2021 को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग की आज पहली  कार्रवाई  थी.  धनबाद में लगभग 20 दुकानों की जांच की गई.  यह सब जांच आईआईटी (आईएसएम) के अगल-बगल की दुकानों में की गई.  प्रशासनिक टीम ने प्रतिबंधित सामान जब्त  किए है. 

 बताया गया है कि गांजा तो नहीं मिला, लेकिन चिलम सहित अन्य सामान जब्त  किए गए है.  सिगरेट भी जब्त  किया गया है.  कई दुकानों में जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन पाया गया.  कई दुकानों में तंबाकू, सिगरेट और अन्य सामग्री पाई गई, जिससे  जब्त  कर लिया गया.  कुछ दुकानों को नोटिस दी गई है.  फूड सेफ्टी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कई दुकानों में प्रतिबंधित सामान बेची जा रही थी.

 जिसकी सूचना पर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने औचक छापामारी की.  कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया है.  बता दे कि  संशोधित  बिल के अनुसार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्ड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, सरकारी कार्यालय के परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क  के आसपास तंबाकू उत्पाद  की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. नए बिल की धारा- 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों  पर किसी भी तरह के  तंबाकू उत्पाद  के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 

संतोष की रिपोर्ट