चाईबासा(CHAIBASA):चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया है.राहुल गांधी पर भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने का मामला दर्ज किया गया था.भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार द्वारा 9 जुलाई 2018 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया गया था, जिसमे बताया गया था कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा के मान-सम्मान को ठेस पहुंचा है. 20 फरवरी 2020 को हाइकोर्ट के आदेशानुसार उक्त वाद को रांची स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में भेज दिया गया था.इसके बाद पुनः हाइकोर्ट के आदेशानुसार उक्त वाद को चाईबासा स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 2021 में भेज दिया गया.

चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

इसके बाद यहां न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए वर्ष 2022 में राहुल गांधी को समन भेजा गया. समन मिलने के बाद भी राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.जिसके बाद न्यायालय द्वारा वर्ष 2023 में उनके खिलाफ जमानतीय वारंट भेजा गया. फिर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए, तब न्यायालय द्वारा 2024 में गैर जमानती वारंट भेजा गया.

 26 जून को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

इधर, राहुल गांधी द्वारा हाइकोर्ट में वारंट को रोकने के लिए डब्ल्यूपी सीआर नंबर 230, 2024 दाखिल किया गय.उसे 20 मार्च 2024 डिस्पोजल कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी द्वारा चाईबासा कोर्ट में धारा 205 सीआरपीसी के तहत आवेदन दिया गया. इसे भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया. अब उनके खिलाफ कोर्ट गैर जमानती वारंट निर्गत किया है, जिसमें 26 जून को न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है.

रिपोर्ट-संतोष वर्मा