टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : मंईयां योजना के फर्जी लाभुकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना को लाभ उठाया है, उनको विभाग की तरफ से पैसे जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, यहां तक की राशि दो दिनों के भीतर प्रखंड कार्यालय में जमा करने को कहा गया है. सरकार द्वारा दिए गए डेडलाइन तक राशि जमा नहीं करने की स्थिति में सरकार वैसे महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. बताते चलें कि सरायकेला प्रखंड में 6 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है जिनके पिता या पति शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं. इसके बावजूद ये महिलाएं योजना का लाभ उठा रही हैं.

वहीं इस मामले की जानकीरी देते हुए बीडीओ यस्मिता सिंह ने बताया कि झारखंड में मंईयां सम्मान योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की उम्र वाली महिलाएं ही उठा सकती हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए इसके अलावा भी कई मापदंड तय किए गए हैं. तय मापदंड के अनुसार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी व्यवस्था से जुड़ी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं. लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो गलत तरीके से आवेदन कर मंईयां योजना का लाभ उठा रही हैं. ऐसे में अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी महिलाओं को 2 दिनों के अंदर योजना की राशि प्रखंड में जमा करने का आदेश दिया गया है.

इन महिलाओँ को नहीं मिलेगी मंईयां योजना को लाभ

  • इस योजना की राशि उन महिलाओं को नहीं दी जाएगी, जिनके परिवार के सदस्य इनकम टैक्स देते हैं
  • जिन महिलाओं के परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो भी उन्हें ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • जिनका खाता ईपीएफ में है यानि इम्पलॉई प्रोविडेंड फंड में है और पैसा इसमें कटकर जा रहा है, उन्हें भी इस योजना का फायदा हेमंत सरकार नहीं देगी.
  • जिन परिवारों में कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक है, उन्हें भी मंईयां सम्मान योजना की मासिक राशि नहीं दी जाएगी.
  • जिन महिलाओं को पेंशन मिलती है य फिर उनके पति को पेंशन मिल रहा है उन्हें भी इस योजना से दूर रखा जाएगा.
  • जो महिलाएं अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा रही है, उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा.
  • अगर किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी इस योजना से हटाया जा सकता है.