रांची (RANCHI) : रांची से सटे सिल्ली प्रखंड के मरदु गांव में पूरण चंद महतो के घर में बाघ घुसने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. बता दें कि घर में बाध घुसने की सूचना पर इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है. जिसके कारण रेस्क्यू टीम को कार्य में बाधा और ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह निषेधाज्ञा अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने जारी किया है. जिसमें बताया गया है कि निषेधाज्ञा दिनांक 25.06.2025 के अपराह्न 09.00 बजे तक प्रभावी रहेगा. निषेधाज्ञा के तहत-

  • पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर).
  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.