रांची (RANCHI) : इन दिनों दवाईयां खाने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है की आप जो दवाईयां खा रहे हैं वह आपकी बीमारी दूर करने के बजाय और नई बीमारियों को न्योता दे, या फिर उन्हीं बीमारियों को और जटिल बना दे. इसलिए आज के समय में दवाईयां भी कई सावधानियों के साथ कहानी पड़ रह है.

ऐसे में ताज़ा मामल मध्यप्रदेश और राजस्थान का ही देख लीजिए, जहां अशुद्ध कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद देशभर के तमाम फार्मास्युटिकल कंपनियों की दवाओं पर सवाल उठा दिए हैं. और इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी अलर्ट मोड में आकर ठोस कदम उठाए हैं. इसके तहत राज्य में तीन ब्रांड, Coldref, Respifresh और Relief के कफ सिरप पर तुरंत प्रभाव से बिक्री, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

साथ ही राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने दो महत्वपूर्ण पत्र जारी किए. पहला सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पताल, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भेजा गया. दूसरा पत्र औषधि निरीक्षकों को भेजा गया, जिसमें उन्हें संदिग्ध बैच वाले सिरप के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया गया. 

राज्य में प्रतिबंधित तीन सिरप और उनके बैच इस प्रकार हैं:

Coldref Syrup (श्रीसन फार्मास्युटिकल, तमिलनाडु) – बैच SR-13, Mfg: May 2025, Exp: Apr 2027

Respifresh TR (कामास्युटिक रेड मेडवेट, अहमदाबाद) – बैच RGL2523, Mfg: Jan 2025, Exp: Dec 2026

Relief Syrup (शेघ फार्मा प्राइवेट, गुजरात) – बैच LSL25160, Mfg: Jan 2025, Exp: Dec 2026

मध्यप्रदेश की जांच में इन सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की मात्रा मानक से अधिक पाई गई, जो बच्चों के लिए घातक है. 

इसके अलावा डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं बेचा जाएगा और डॉक्टर केवल प्रमाणित सुरक्षित सिरप ही बच्चों को लिखें. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.