टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है. शाहनवाज हुसैन केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को उनके खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस के मामले की जांच 3 महीने के अंदर पूरी करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला
कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले ही पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करने तक पूरी तरह से एकतरफा कार्रवाई कर रही है. इसके अलावा दिल्ली HC ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.
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2018 में दायर हुई थी याचिका
दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवारी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी. याजिका में उसने हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की अपील की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. आपको बता दें कि कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब हाईकोर्ट से भी शाहनवाज को झटका लगा है.
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