टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बड़े-बड़े शहरों में मकान मालिक अपने खाली पड़े घर को किराए पर दे देते है, ताकि उनको हर माह इनकम हो सके, वहीं प्रॉपर्टी की देखभाल भी होती रहे, लेकिन जब आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपकी संपत्ति पर कब्जे का खतरा बढ़ सकता है. खास तौर पर तब जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रहते है ऐसे में आपको अपनी संपत्ति वापस लेना मुश्किल हो सकता है.

इतने साल रहने के बाद आपके फ्लैट पर दावा कर सकता है किरायेदार

आपको बताये कि भारत के कानून के अनुसार यदि कोई किरायदार 12 साल तक आपके घर पर बिना किसी रोक टोक के रह रहा है, तो वो किरायदार आपकी संपत्ति पर दावा कर सकता है, जिसे प्रतिकूल कब्जा अधिनियम कहा जाता है.हालांकि किरायदार को संपत्ति पर दावा करने के लिए बिजली बिल, पानी बिल, जैसे दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा. यदि इसमे मकान मालिक फेल हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर किरायदार अधिकार जमा लेगा.

समस्या से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

यदि आप इस तरह की समस्या से बचना चाहते है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले किरायदार को कानूनी रूप से रजिस्टर कराना पड़ेगा. 11 महीने की किरायदार समझोते को हर 11 महीने पर रिन्यू करते रहना है. इस तरह किसी भी तरह की कानून पचड़े में फंसने से आप बच सकते है.वहीं मकान मालिक को लंबे समय तक अपने घर से दूर नहीं बनाना है, यानि नियमित रूप से आपको अपनी संपत्ति की जांच करते रहना है और यह सुनिश्चित जरूर करना है कि किरायदार आपकी संपत्ति पर कोई अवैध निर्माण या बदलाव तो नहीं कर रहा है.समय-समय पर किरायदार बदलते रहें यह सबसे सुरक्षित उपाय माना जाता है.

संपत्ति से जुड़ी सभी दस्तावेज रखें अपडेट

वहीं मकान मालिक को संपत्ति से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज अपडेट रखना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संपत्ति पर कोई भी अवैध रूप से दावा नहीं कर पाएगा. यदि आप ऐसा नहीं रहेंगे तो कानूनी विवाद में पड़ सकते है, जिसे आपको अपनी संपत्ति वापस लेना मुश्किल हो जाएगा.

किरायेदार घर खाली करने से करें इंकार तो क्या करें ?

वहीं कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक के कई बार कहने के बावजूद किरायदार घर को खाली नहीं करते हैं ऐसे में आप क्या कर सकते हैं चलिए बताते है. अगर कोई किरादर संपत्ति खाली करने से मना कर रहा है तो आपको सबसे पहले कानून नोटिस भेजना चाहिए. वही कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक छोटी-छोटी गलतियां कर बैठेते है जिससे वह बिजली पानी का कनेक्शन काट देते है, इसे गैरकानूनी माना जाता है ऐसा आप नहीं कर सकते है, लेकिन अगर बार-बार कहने से मकान मालिक नहीं हट रहा है तो मकान मालिक को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और सिविल कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत मकान मालिक संपत्ति खाली करने के लिए कानूनी रुप से अधिकृत है.