पटना(PATNA): बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि लालू यादव पर साल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर को मैदान में लैंड करवाने का आरोप था. चुनाव आयोग ने लालू के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था. इस मामले में कोर्ट ने लालू को 8 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. आज कोर्ट में पेशी के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लालू यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया. अदालत से बरी होते ही लालू यादव अब पलामू से पटना के लिए रवाना हो गए हैं. लेकिन अब लालू यादव विदेश जाना चाहते हैं.
क्यों जाना चाहते हैं विदेश
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबियत अकसर खराब रहती है. वे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव 13 से अधिक बीमारियों से ग्रसित हैं. वहीं उनकी किडनी 20 प्रतिशत क्षमत के साथ ही काम कर रही है. रिम्स के डॉक्टर के मुताबिक उनकी किडनी पांचवें स्टेज में पहुंच चुकी है. ऐसे में लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर जाना चाहते हैं. लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं. इस संबंध में लालू ने रांची के CBI कोर्ट में याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की है. याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि वह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए वह सिंगापुर जाना चाहते हैं. उनकी याचिका पर 10 जून को सुनवाई होने वाली है.
10 जून को CBI कोर्ट में होगी सुनवाई
बता दें कि फिलहाल राजद सुप्रीमो चारा घोटाला मामले में जमानत पर हैं. लेकिन जब उनपे कार्यवाही चल रही थी उस वक्त उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था. लेकिन अब उन्हें सिंगापुर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना है. ऐसे में उन्हें पासपोर्ट की जरूरत होगी. लालू लालू यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी समाप्त हो रही है. वकील ने कोर्ट में कहा कि पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए इसकी जरूरत है. लिहाजा उन्हें पासपोर्ट दे दिया जाए. लालू यादव की ओर से दायर याचिका पर लालू यादव के वकील ने साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट में एक और याचिका अलग से दाखिल की जाएगी. वकील के मुताबिक लालू यादव की ओर से दाखिल की जाने वाली दूसरी याचिका विदेश यात्रा की अनुमति के लिए होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें जमानत के समय देश नहीं छोड़ने की हिदायत दी थी साथ ही मोबाइल नंबर भी नहीं बदलने को कहा था. ऐसे में अब वे सिंगापुर जा पाएंगे या नहीं इसका फैसला तो 10 जून को ही होगा.
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