हाजीपुर(HAJIPUR): राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव(Lalu Yadav) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अभी 8 जून को पलामू कोर्ट से बरी होने के बाद फिर से उन्हें अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा. बता दें कि आज लालू यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी है. दरअसल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. इसी संबंध में हाजीपुर के गंगाब्रिज थाने में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
क्या है मामला?
साल 2015 में लालू प्रसाद यादव वैशाली जिले के हाजीपुर के तेरसिया दियारे में एक जनसभा को संबोधित किया था. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. चुनावी भाषण में लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा के कांटे की चुनावी टक्कर को तब बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच की निर्णायक लड़ाई बताया था. जातीय भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने शख्त तेवर दिखाते हुए लालू के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया. जिसके बाद वैशाली जिले के राघोपुर अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन पर गंगाब्रिज थाने में लालू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. लालू यादव के खिलाफ अचार संहिता उल्लंघन की IPC की धारा 188 के साथ दो समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा और वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान देने के आरोप में IPC की धारा 505(2 ) और The Representation of the People Act के Section 125 के तहत गंगाब्रिज थाने में 79/15 FIR दर्ज कराई गई थी.
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आठ जून को पलामू कोर्ट से बरी हुए थे लालू
बता दें कि इससे पहले 13 साल पुराने मामले में आठ जून को झारखंड के पलामू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. लालू यादव पर साल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था. चुनाव आयोग ने लालू यादव पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था.
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