पटना(PATNA): बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. बता दें कि अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था. इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी दस साल की सजा सुनाई गई है. सजा के एलान के बाद राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है.
बिहार के छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से एके-47 बरामद हुई थी. इस मामले में उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 21 जून को उनकी सजा पर सुनवाई होनी थी. मामला बाढ़ के लदमा गांव में स्थित उनके पुश्तैनी घर से हथियार और गोली मिलने का है. बता दें कि 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह बंद हैं.
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यह था मामला
गौरतलब है कि मोकामा से विधायक अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला साल 2019 का है. अगस्त 2019 में बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में एक टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी. भारी पुलिस फोर्स ने अनंत सिंह के घर का कोना-कोना खंगाला था. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से एके-47, हैंड ग्रेनेड, एक मैगजीन और अन्य हथियार बरामद किए गए थे.
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