बक्सर(BUXAR): सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. उन्हें जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा. मामला बक्सर महिला थाना कांड संख्या 64 / 2019 संबंधित है. उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनाया. घटना सिमरी थाना के गंगौली गांव की है. जहां वर्ष 2019 में 15 वर्षीय किशोरी शाम के सात बजे शौच के लिए निकली थी. इस दौरान उसी गांव का रहने वाला अभिषेक ठाकुर और सोनू ठाकुर ने उसे पकड़ लिया. जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था. लगभग पांच महीने के बाद जब किशोरी को गर्भवती होने के बारे में पता चला तो अभियुक्तों ने उसका गर्भपात करा दिया. जिसके बाद उसकी हालत खराब होती चली गयी. फिर परिजनों ने उसे सदर अस्पताल भर्ती कराया जहां उसका इलाज किया गया. साथ ही उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले के दोनों अभियुक्त फिलहाल जेल में हैं. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 , 313 , 506 व पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाया गया था. जिसके तहत उन्हें यह सज़ा सुनाई गई है.
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