मुजफ्फरपुर(MUZAFFARPUR): बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी के अदालत में चर्चित फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. यह परिवाद भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एम राजू नैयर ने दायर कराया है. इसमें चर्चित फिल्म अभिनेता रणवीर पर आरोप लगाया गया है कि विभिन्न टीवी चैनलों पर समाचार के माध्यम से देखा गया और सुना गया कि रणवीर सिंह ने अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर अपनी शॉट्सलेस तस्वीरें पोस्ट की.
युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया शूट
रणवीर ने ये काम एक पेपर पत्रिका के लिये बड़ी रकम कमाने और समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित और भ्रष्ट करने और समाज को खराब करने की कोशिश करने के इरादे से सूट किया. साथ ही उनके इस काम से महिलाओं को भी शर्मिंदगी हुई है और तस्वीरों ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. इस मामले में आईपीसी की धारा 292, 293, 509 आईटी एक्ट अधिनियम 67a के तहत परिवाद किया गया है. अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है. जिसकी अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त को रखी गई है.
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