नवादा(NAWADA): रजौली के राजद विधायक प्रकाशवीर को छह माह की सजा हो गई है. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज कुमार अविनाश ने विधायक के खिलाफ ये फैसला सुनाया है. उन्हें यह सजा बिहार संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत सजा मिली है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें अपीलीय बेल बांड पर मुक्त कर दिया है.
2005 का है मामला
बता दें कि साल 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रकाशवीर बतौर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. इस दौरान बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में पोस्टर मिला था. जिसके आलोक में रजौली थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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