टीएनपी डेस्क(TNP DESK): अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है. एक्स अग्निवीरों को अब बीएसएफ़ यानी सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में भी 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. इसके साथ एक्स अग्निवीरों को भी अन्य आवेदकों की तुलना में ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी. लेकिन ध्यान रहे, ये छूट उन्हीं एक्स अग्निवीरों को मिलेगी जो पहले बैच का हिस्सा थे.
बता दें कि केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिससे पहले बैच के पूर्व-अग्निवर्स के लिए ऊपरी आयु-सीमा में पांच साल तक की छूट और उसके बाद के तीन बैचों के सिपाही पद के लिए आवेदन किया जा सके. यह संशोधन 9 मार्च से प्रभावी होगा. इसके अलावा पूर्व-अग्निवरों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा देने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संशोधित भर्ती नियमों में कहा गया है कि "दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवर्स के लिए आरक्षित होंगी."
पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पहले से है आरक्षित
भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद व्यापक प्रदर्शनों के बाद गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षित होंगी. अग्निपथ योजना के तहत सेना चार साल की सेवा के बाद केवल 25 प्रतिशत भर्तियों को बरकरार रखती है.
पिछले नियमों के अनुसार 17 से 22 वर्ष की आयु में रक्षा बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों को 26 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती किया जा सकता था. संशोधित नियम, हालांकि, अग्निवीरों के पहले चार बैचों को 28 वर्ष की आयु तक CAPF के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं.
संशोधित नियम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे युवा उम्मीदवारों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में एक लंबी अवधि के अनुवर्ती कैरियर की संभावना के साथ सशस्त्र बलों में एक छोटा कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इसके अलावा, सीएपीएफ और असम राइफल्स को भी इस कदम से लाभ होने की संभावना है क्योंकि वे कुशल और प्रशिक्षित सैनिकों के साथ अपनी 73,000 से अधिक रिक्तियों को भरने में सक्षम होंगे.
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