रांची (RANCHI) : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खनन लीज मामले में शुक्रवार को JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और JMM के गिरीडीह विधायक सुदीव्य सोनू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने कोई अपराध नहीं किया है. BJP के नेताओं ने कुछ दिनों पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई लीज फॉर सेक्शन 1951 के तहत 9Aदंडनीय या दोषी अपराधी की तरह पेश किया है. भारत के संसद में कानून को पारित किया गया था जिसमें छह बिंदुओं को समाहित किया था. इसके अनुसार यह मामला अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. कहा कि 1964 से 2006 तक इस तरह के कई मामले आए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि धारा 9A के तहत का मामला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है. यह मामला सरकार को किसी गुड्स की सप्लाइ का सड़क बनाने या मकान बनाने का या सिंचाई की योजना लेने को इस कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में भी नहीं माना गया है.
मुख्यमंत्री ने मर्यादा रखते हुए इसे वापस भी कर दिया
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा इस माइन्स में लाइट का कनेक्शन नहीं है. GST नहीं लिया है. पत्थर का एक टुकड़ा भी खनन नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री ने मर्यादा रखते हुए इसे वापस भी कर दिया है. चेतावनी दी कि जल्द ही पिछली सरकार में किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा होगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड यानी (OFAZ) के तहत किसानों को नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए नेताओं को विदेश ले जाया गया था. जल्द ही इस भ्रष्टाचार का खुलासा होगा.
बता दें कि झारखंड की राजनीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खदान नीति मामलों पर इन दिनों गर्मायी हुई है. फिलहाल यह मामला भारत के निर्वाचन आयोग के पास है.
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