रांची(RANCHI): झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी द्वारा दायर याचिका को पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें कि ईडी ने अदालत से पूजा सिंघल को कोई विभाग न देने का अनुरोध किया था, पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज के सुनवाई में अदालत ने ईडी और पूजा सिंघल की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाया है. ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि यदि पूजा सिंघल को पद दिया जाता है तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकती है. अगर उन्हें पद मिलता है तो जांच प्रभावित हो सकती है.
आपको बता दें कि पूजा सिंघल को कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिली थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया और उन्हें ई-गवर्रनेंस विभाग के सचिव के पद पर पदास्थापित किया. दरअसल, पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार किया था. पूजा सिंघल करीब 28 महीने तक जेल में रहीं. लेकिन बाद में नए कानून के तहत उन्हें जमानत मिल गई थी.
Recent Comments