रांची(RANCHI): जून महीने की 10 तारीख को राजधानी रांची में हुए उपद्रव के दो आरोपियों को रांची कोर्ट से जमानत मिल गई है. बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के एक विवादित बयान के विरोध में 10 जून को मेन रोड में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे. जिसमें पत्थरबाजी हुई. पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. जिसमें दो प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी. कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें आरोपी रिंकु खान उर्फ मोहम्मद आरीफ और बेलाल अंसारी ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर AJC1 की कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है. रिंकु के अधिवक्ता प्रीत्याशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली. डोरंडा थाना में जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उन लोगों के बीच सुलह हो गई है. साथ ही उन्होंने बताया कि गलतफहमी में एफआईआर फाइल की गई थी, उपद्रव रांची में यह लोग शामिल नहीं थे. 

दरअसल,  रांची में हुए उपद्रव मामले में डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था. कांड संख्या 149/22 में 10 नामजद लोगों के खिलाफ और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इससे पहले नामजद आरोपियों में से मोहम्मद आरिफ ने रांची सिविल कोर्ट में न्यायीक दंडाधिकारी अछत श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. आरोपी मोहम्मद आरिफ पर आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) लगाई गई थी.