टीएनपी डेस्क(TNP DESK): भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध की सजा ज्यादा से ज्यादा मौत की होती है या फिर उम्र कैद. ऐसे कई सारे गुनहगारों को भारतीय न्यायालय ने कठोर से कठोर सजा सुनाई है. मगर, केरल में एक आरोपी को ऐसी सजा सुनाई है कि हर ओर उसी की चर्चा हो रही है. मामला केरल के पठानमथिट्टा का है. पठानमथिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति को 142 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने ये सजा सुनाते हुए कहा कि अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन साल और कारावास भुगतना होगा. यह जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है.
2019 से 2021 के बीच बच्ची से हुआ था यौन उत्पीड़न
आनंदन पीआर उर्फ बाबू के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को 60 साल जेल की सजा काटनी होगी. 20 मार्च, 2021 को, तिरुवल्ला पुलिस ने उसके खिलाफ 2019 और 2021 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उन दो वर्षों के दौरान कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया है. बाबू बच्ची का एक रिश्तेदार था और बच्चे के माता-पिता के साथ उसी आवास में रहता था.
पुलिस ने क्या कहा
पथानामथिट्टा जिला पुलिस ने कहा कि मामले में प्रमुख पोक्सो अभियोजक वकील जेसन मैथ्यूज अभियोजन पक्ष के लिए पेश हुए. गवाह के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और सबूत अभियोजन पक्ष के पक्ष में मजबूत थे. तिरुवल्ला पुलिस निरीक्षक हरिलाल ने मामला दर्ज कर, जांच की थी और उन्होंने ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिला पुलिस ने कहा कि कुल 142 साल का कठोर कारावास और पोक्सो के तहत सूचीबद्ध अपराधों के लिए आरोपियों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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