टीएनपी डेस्क(TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकार्ताओं को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट  ने 50 हराज का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि यह याचिका पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने 3 अगस्त, 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे आज यानी शुक्रवार को खारिज कर दिया गया.

याचिका में कहा गया, 'लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें देश की चुनाव प्रक्रिया में मतपत्रों को लाना जरूरी है. EVM ने भारत में मतपत्रों की जगह ली जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने EVM के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है'.

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा 
1. चुनाव प्रक्रिया की दशकों से चुनाव आयोग द्वारा निगरानी की जाती है
2. समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है.
3. ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पार्टी को मतदाताओं से मान्यता नहीं मिली हो, वह ऐसी याचिकाओं के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दिए तर्क
1. केवल कंपनी के इंजीनियरों की ही इस तक पहुंच है.
2. यदि EVM के साथ कोई समस्या है, तो यह कंपनी के इंजीनियर हैं जो इससे निपटते हैं, न कि आयोग के इंजीनियर.
3.  इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की संभावना है.
4. हमें केवल कुछ चेक और बैलेंस चाहिए.
5. हम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं.