दिल्ली (DELHI )देश के अग्रणी सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया आता है.स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अगर आपका अकॉउंट है तो आपके लिए ये खबर बड़ी हो सकती है.अगर आपका पैन नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएंगे.स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट कर अपने सभी ग्राहकों को जानकारी साझा कि है.किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन और आधार को अवश्य लिंक करा लें.
30 सितम्बर है आखिरी तारीख
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने ग्राहकों को यह भी ट्वीट किया है.हम अपने ग्राहक को सलाह देते हैं की किसी भी तरह के असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आंनद लेते रहें.स्टेट बैंक ने आखिरी तारीख भी ऐलान कर दी है 30 सितम्बर.पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय कर दिया जायेगा और आप किसी भी तरह का ट्रांज़ैक्शन से वंचित हो जायेंगे.पैन को आधार से लिंक करने के लिए www. incometax.gov.inका प्रयोग करें.
रिपोर्ट : रंजना कुमारी (रांची ब्यूरो )
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