रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट में आज भी PESA नियमावली पर सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यदि पेसा नियमों का पालन किया जाता है, तो अदालत उचित आदेश पारित करेगी. इसके बाद, अदालत ने अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की.
आदिवासी बौद्धिक मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित थे. वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बहस की.
बताते चलें कि मंगलवार को पंचायती राज विभाग ने पेसा कानून से संबंधित नियमावली तैयार कर कैबिनेट को भेज दी थी. विभाग ने ड्राफ्ट पर 17 संबंधित विभागों से प्रतिक्रिया भी मांगी थी. खबरों के अनुसार, पंचायती राज विभाग द्वारा कैबिनेट को भेजे गए पेसा नियमावली के मसौदे पर अभी भी सात विभागों की राय का अभाव है. इनमें वित्त विभाग, उत्पाद शुल्क, खान एवं भूतत्व, गृह एवं आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल विकास, वन एवं पर्यावरण समेत मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले अन्य विभाग शामिल हैं. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में लंबित पेसा नियमावली पर विभागीय सचिवों के साथ बैठक की थी. उन्होंने पंचायती राज विभाग को पेसा नियमावली के मसौदे को छोटा करने का निर्देश भी दिया था. इसके बाद पंचायती राज विभाग ने मसौदे को 31 पृष्ठों से घटाकर 23 पृष्ठ कर दिया है. हालांकि, अन्य सात विभागों ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है.
Recent Comments