टीएनपी डेस्क(TNP DESK): रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को बड़ी राहत दी है. दोनों के अलावा कोर्ट ने 10 और आरोपियों को बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

दरअसल, इन सभी 12 आरोपियों पर 2016 में मामला दर्ज किया गया था. सभी 12 आरोपियों पर आरोप था कि वो पुलिसबल पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था. जिसके बाद FIR कर मामला दर्ज किया गया था. योगेंद्र साव के वकील ने बताया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की तरफ से आरोप साबित नहीं हो पाया और साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.