धनबाद (DHANBAD) : अगर आप ट्रेन से समूह में यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रहे नियम में बदलाव किया गया है. अब समूह के हर यात्री को अपने पास पहचान पत्र रखना होगा. अगर पहचान पत्र नहीं रहेगा तो उन्हें परेशानी हो सकती है. पहले ऐसा नियम नहीं था. पहले था कि ग्रुप लीडर के पास अगर पहचान पत्र है तो बाकी के पास पहचान पत्र होना कोई जरूरी नहीं था. लेकिन अब यह जरूरी हो गया है. टिकट जांच के दौरान या अन्य किसी जांच में मांगे जाने पर सभी को पहचान पत्र देना होगा. नहीं देने पर जुर्माना भी लग सकता है या रेलवे के नियम के अनुसार अन्य कार्रवाई भी हो सकती है.
स्टेशन के भीतर जाने के लिए भी पहचान पत्र जरूरी
स्टेशन के भीतर जाने के लिए भी पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया है. टिकट के साथ अब पहचान पत्र की भी जांच होगी. धनबाद रेल मंडल के मंडल प्रबंधक कमल किशोर सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इससे जुड़ी सूचना पोस्ट की है. सूचना में कहा गया है कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए समूह टिकट पर यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए पहचान दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है.
बुकिंग के दौरान पहचान दस्तावेज अनिवार्य नहीं
बुकिंग के दौरान पहचान दस्तावेज अनिवार्य नहीं है. लेकिन यात्रा के दौरान एवं प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए यह अनिवार्य है. टिकट चेकिंग एवं रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा निरीक्षण के दौरान पहचान दस्तावेज नहीं पाए जाने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है. यह भी कहा गया है कि पहचान पत्र के साथ ही प्लेटफार्म पर प्रवेश एवं यात्रा करे. ग्रुप रिजर्वेशन के लिए कुछ कायदे और कानून है. नियम के मुताबिक ग्रुप रिजर्वेशन के लिए संख्या के आधार पर ही तय होता है कि आवेदन किस अधिकारी को देना होगा.
संख्या के आधार पर अधिकारी लेते है निर्णय
जानकारी के अनुसार अगर आपको स्लीपर क्लास में 50 व्यक्तियों तक का आरक्षण कराना होगा, तो इसके लिए नजदीक के बड़े रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन सुपरवाइजर को आवेदन देना पड़ेगा, लेकिन अगर 50 से अधिक और 100 लोगों तक का समूह आरक्षण कराना है, तो इच्छुक व्यक्ति को एसीएस या डीसीएम के पास आवेदन करना होगा. अगर 100 से अधिक लोगों का समूह रिजर्वेशन कराना है तो उसके लिए सीनियर डीसीएम को आवेदन करना पड़ सकता है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो
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