टीएनपी डेस्क (TNP DESK) - बेटियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 साल होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी. बता दें कि मौजूदा कानून के मुताबिक पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल है. नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया था. टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी.
टास्क फोर्स का किया गया था गठन
इस कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर अपने संबोधन में इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो. रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा.
बता दें कि टास्क फोर्स के सदस्य में नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, उच्च शिक्षा, न्याय और कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव शामिल हैं.
रिपोर्ट: समीक्षा सिंह, रांची डेस्क
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