टीएनपी डेस्क(TNP DESK): महाराष्ट्र के 12 विधायकों का निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताया. बता दें कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों का निलंबन रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए ही किया जा सकता है. इसी मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए सिर्फ खतरा ही नहीं है बल्कि तर्कहीन भी है. कोर्ट ने कहा था कि विधायकों का एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बुरा है. बता दें कि जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया था, उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे शामिल थे.