टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : कथित तौर पर अपने ही पिता से यौन शोषण की शिकार बच्ची को केरल हाईकोर्ट ने राहत दी है. बच्ची की मां द्वारा पेश की गई मेडिकल टर्मिनेशन की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. बच्ची की मां के आरोप के अनुसार पिता ने ही दुष्कर्म किया जिससे वह वर्तमान में 31 सप्ताह की गर्भवती है.
'पूरे समाज के लिए शर्मनाक'
जस्टिस पी. कुन्हीकृष्णन ने इतनी कम उम्र में गर्भवती हुई बच्ची की दुर्दशा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. कहा कि बच्ची का पिता ही आरोपी है. अगर यह आरोप सही है तो कोर्ट इस बात पर शर्मिंदा है. यह पूरे समाज के लिए शर्मनाक है. कहा कि आरोपी कानून के लंबे हाथ से बच नहीं पाएगा. अगर वह वाकई दोषी करार दिया जाता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी. मामले में इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने अपना व्यू देते हुए कहा था कि चूंकि गर्भ 31 सप्ताह का हो चुका, ऐसे में इस बात की 80 फीसदी तक संभावना है कि नवजात शिशु बच जाए.
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